विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष निर्धारित थी आयु सीमा
निर्वाचन आयोग ने किया बदलाव
उदयपुर। वरिष्ठ नागरिकों की लोकतंत्र के उत्सव में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू किया गया होम वोटिंग का नवाचार लोकसभा आम चुनाव-2024 में भी लागू रहेगा, लेकिन इस बार 80 वर्ष के स्थान पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ही होम वोटिंग सुविधा मिल पाएगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से हाल ही जारी अधिसूचना में इसका प्रावधान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27 क में आंशिक संशोधन करते हुए इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2024 लागू किया। इसमें 80 वर्ष से अधिक स्थान पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा प्रदान किए जाने के प्रावधान किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम विधानसभा उपचुनावों में होम वोटिंग व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लागू की गई थी। इसके पश्चात गत वर्ष हुए विधानसभा आम चुनावों में भी वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजन को घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
अब 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी होम वोटिंग सुविधा
Maruti Suzuki Rewards: A unique comprehensive loyalty rewards program for Customers
गीतांजली में दम्पत्ति ने लिया देहदान संकल्प
JK Tyre Net Profit Zooms in Q1FY24
टिकिट मांगने का हक सभी को : खराड़ी
रोटरी क्लब मीरा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रहित
नेक्सस सेलिब्रेशंस ने पेश किया नेक्सस ग्रैब
रामभक्ति और आनन्द में झूमा नारायण सेवा संस्थान, प्रशान्त अग्रवाल ने मेवाड़वासियों के लिए की मंगलकामन...
जिंक द्वारा आयोजित शिक्षा संबल समर कैम्प सम्पन्न
नि:शुल्क दन्त चिकित्सा शिविर सम्पन्न
विश्व एड्स दिवस मनाया
वीआईएफटी के छात्रों ने किया संगम इंडस्ट्री का दौरा