उदयपुर के कुछ इलाकों में निषेधाज्ञा
उदयपुर । शहर में एक युवा के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्रीमती आनंदी ने शहर के कुछ इलाकों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि शहर के रज्जा कॉलोनी में निवासरत 01 व्यक्ति के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त बीमारी से आस-पास के नागरिकों में उक्त सक्रंमण की संभावना के मध्यनजर मानव जीवन के खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है, इस स्थिति को देखते हुए निषेधाज्ञा लगाई है।
इन क्षेत्रों में रहेगी निषेधाज्ञा
कलक्टर ने बताया कि मानव स्वास्थ्य खतरे, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए उदयपुर शहर के मल्ला तलाई, रज्जा कॉलोनी, मस्तान बाबा क्षेत्र, रानी रोड़, ओटीसी कॉलोनी, अम्बामाता स्कीम, अलकापुरी, सज्जननगर, हरिदास जी की मंगरी, एकलव्य कॉलोनी, रामपुरा चौराहा, यादव कॉलोनी, अम्बावगढ, चांदपोल, ब्रह्म्पोल, जाडा गणेश जी आदि क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
यह प्रतिबंध लागू रहेंगे
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नही करेगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दूकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान/परिसर एवं जिम बन्द रहेगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियॉ, शादी समारोह, रैली, जूलूस, सभा प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नही रहेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नही होगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश 2 अप्रेल से लागू होकर 16 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।